जमशेदपुर | संवाददाता
पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभुकों को जून, जुलाई और अगस्त 2025 के लिए अग्रिम खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस कार्य के लिए झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, रांची से प्राप्त निर्देशों के आलोक में विस्तृत योजना बनाई गई है।
जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 292/2025 के अनुसार, कुल 4,34,255 परिवार इस अग्रिम वितरण योजना से लाभान्वित होंगे। वहीं जिले में कुल 16,49,662 NFSA लाभुक हैं।
📌 वितरण की समयावधि:
जून और जुलाई 2025 का राशन: 01 जून से 15 जून 2025 तक
अगस्त 2025 का राशन: 16 जून से 30 जून 2025 तक
जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वे ई-पॉस मशीन के माध्यम से प्रत्येक माह का राशन अलग-अलग लेनदेन (Separate Transactions) के रूप में दें।
हर बार अलग-अलग बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा और प्रत्येक माह की अलग पर्ची (रसीद) जारी की जाएगी।
❗ चेतावनी:
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई दुकानदार निर्धारित समयसीमा का पालन नहीं करता है, तो उनकी अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द की जा सकती है।
🧾 निगरानी के निर्देश:
जिले के सभी पणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और अनुभाजन क्षेत्र के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे वितरण प्रक्रिया की सतत निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि कोई लाभुक वंचित न रह जाए।
जिला प्रशासन ने सभी लाभुकों से अपील की है कि वे तय समय सीमा के भीतर अपने खाद्यान्न का उठाव करें और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए राशन प्राप्त करें।