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रांची : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, घाटशिला उप चुनाव में आदर्श आचार संहिता पालन पर जोर

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रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने 45–घाटशिला (अ.ज.जा) विधानसभा क्षेत्र में आगामी उप चुनाव के मद्देनजर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य आदर्श आचार संहिता के अनुपालन और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना था।

श्री के. रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उप चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि वे अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भी इसके पालन हेतु जागरूक करें ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।

बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिए कि वे अपने बीएलए 1 एवं बीएलए 2 को नियुक्त करें और उनके विवरण सक्षम पदाधिकारियों तक समय रहते साझा करें। इससे उप चुनाव से संबंधित सभी गतिविधियों पर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।

उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से वेबकास्टिंग की जाएगी और विधानसभा क्षेत्र की सीमा पर चेकपोस्ट स्थापित कर निगरानी रखी जाएगी।

बैठक में राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के नियमों, मतदान केंद्र पर आवश्यक दस्तावेजों, भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और अन्य वैकल्पिक मार्गदर्शिकाओं से अवगत कराया गया। राजनीतिक दलों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विशेष रूप से कहा कि किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार की स्थिति में फॉर्म 1, 2 एवं 7 में जानकारी प्रकाशित करने के नियमों का पालन अनिवार्य है।

इस बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, नोडल अधिकारी (रा.दल.) श्री देव दास दत्ता, अवर निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुनील कुमार और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।


🔹 मुख्य बिंदु:

45–घाटशिला उप चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के साथ बैठक

आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने पर जोर

बीएलए 1 एवं बीएलए 2 के विवरण राजनीतिक दलों द्वारा साझा करने का निर्देश

मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी वेबकास्टिंग और सीमा पर चेकपोस्ट स्थापित

अपराधी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के संबंध में फॉर्म 1, 2 और 7 का अनुपालन अनिवार्य