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पश्चिम बंगाल में बकरीद की छुट्टी में बदलाव, अब केवल एक दिन रहेगा सरकारी अवकाश

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West Bengal में इस बार ईद-उल-अजहा (बकरीद) की छुट्टी को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने पहले घोषित दो दिवसीय अवकाश के फैसले में संशोधन करते हुए अब केवल 28 मई, गुरुवार को ही सरकारी छुट्टी रखने का निर्णय लिया है। 29 मई को सभी सरकारी कार्यालय और संस्थान सामान्य रूप से खुले रहेंगे।

राज्य में सरकार बदलने के बाद कई प्रशासनिक फैसलों की समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में बकरीद पर दो दिन की छुट्टी संबंधी पुराने आदेश को भी वापस ले लिया गया। अब पर्व के अवसर पर सिर्फ एक दिन का सरकारी अवकाश रहेगा।

बकरीद के दौरान पशु कुर्बानी को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर Calcutta High Court ने सुनवाई पूरी कर मामले का निपटारा किया। अदालत ने धार्मिक आधार पर कुछ पशुओं की कुर्बानी की अनुमति देने की मांग को स्वीकार नहीं किया।

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि बकरीद के दौरान आवश्यक परिस्थितियों में किसी प्रकार की छूट देने पर 24 घंटे के भीतर निर्णय लिया जा सकता है। अदालत ने कहा कि अंतिम फैसला परिस्थितियों के आधार पर सरकार ले सकती है।

राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि बिना स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के किसी भी पशु का वध नहीं किया जा सकेगा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

इस मुद्दे को लेकर विभिन्न संगठनों और नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कुछ नेताओं ने इसे धार्मिक परंपराओं से जुड़ा विषय बताया, जबकि सरकार ने कानून और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नियमों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही है।