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Big Breaking: झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC-CGL पेपर लीक याचिका खारिज की, रिजल्ट जारी करने का रास्ता हुआ साफ

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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने कथित JSSC–CGL पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि अब परीक्षा का परिणाम बिना किसी रोक-टोक के जारी किया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया बाधारहित रूप से आगे बढ़ सकेगी।

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि कुल 10 अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। इस निर्णय के साथ ही हजारों पदों पर होने वाली नियुक्तियों का मार्ग साफ हो गया है। फैसले के बाद सफल अभ्यर्थियों में उत्साह और राहत का माहौल देखा गया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि परिणाम जारी होने के बाद JSSC को तुरंत नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए, ताकि लंबे समय से रुकी हुई बहुप्रतीक्षित भर्ती प्रक्रिया को गति मिल सके।

यह परीक्षा 21–22 सितंबर 2024 को आयोजित की गई थी। याचिका में आरोप लगाए गए थे कि परीक्षा में अनियमितता और पेपर लीक जैसी गंभीर घटनाएं हुई हैं, जिनकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए।

हालांकि, पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, JSSC और वादियों ने विस्तार से बहस की। अदालत ने इस बहस के आधार पर फैसला सुरक्षित रखा और अब अंतिम आदेश सुनाया गया।

  • JSSC–CGL परीक्षा का परिणाम अब बिना रोक-टोक जारी होगा।
  • कुल 10 अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी सभी का रिजल्ट प्रकाशित होगा।
  • नियुक्ति प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी।
  • उन 10 अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक जारी रहेगी, जिनके बारे में बताया गया कि वे नेपाल में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।

फैसले के बाद अभ्यर्थियों में संतोष और उत्साह का माहौल है। कई अभ्यर्थियों ने कहा कि लंबे समय से परिणाम पर रोक होने के कारण तनाव और अनिश्चितता बनी हुई थी। अब अदालत के आदेश के बाद उनका भविष्य स्पष्ट हो गया है और वे अपनी नौकरी की तैयारी में आगे बढ़ सकते हैं।

JSSC ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है और कहा है कि वे तत्काल रिजल्ट जारी करेंगे और नियुक्ति प्रक्रिया में कोई विलंब नहीं होगा। नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही हजारों उम्मीदवारों के चयन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि कोर्ट द्वारा निर्धारित 10 अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक के बावजूद बाकी उम्मीदवारों का चयन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से प्रभावित नहीं होगी।

इस फैसले के बाद झारखंड में JSSC–CGL के माध्यम से होने वाली बहुप्रतीक्षित हजारों भर्ती पदों की प्रक्रिया अब बाधारहित रूप से आगे बढ़ेगी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार और JSSC को सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे ताकि चयनित अभ्यर्थियों को उनके पदों पर नियुक्त किया जा सके।

फैसले के बाद अभ्यर्थियों ने कोर्ट और JSSC दोनों का धन्यवाद किया और कहा कि अब वे बिना किसी चिंता के अपनी नौकरी की तैयारी में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

इस तरह, झारखंड हाईकोर्ट का यह आदेश न केवल परीक्षा परिणाम को जारी करने के लिए निर्णायक साबित हुआ