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झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर राज्य निर्वाचन आयोग से मांगी संभावित तिथि, अगली सुनवाई 24 नवंबर को

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रांची/डेस्क | अबुआ खबर
झारखंड में नगर निगम और नगर निकायों के चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने की संभावित तिथि बताई जाए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को तय की है।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य में ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इसकी रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि सीटों के आरक्षण, जनसंख्या सूची और कुछ तकनीकी बिंदुओं से जुड़ी जानकारी आयोग द्वारा मांगी गई है, जिसे बहुत जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद चुनाव अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि अभी तक राज्य सरकार की ओर से सीट आरक्षण संबंधी अनुशंसा पूरी तरह आयोग को प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही अंतिम रिपोर्ट मिलेगी, आयोग चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर देगा।

यह अवमानना याचिका रौशनी खलखो और रीना कुमारी की ओर से दायर की गई है। दोनों याचिकाकर्ताओं ने अदालत से आग्रह किया है कि नगर निकाय और नगर निगम चुनाव कराने के पूर्व आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

झारखंड में नगर निकाय चुनाव पिछले लंबे समय से लंबित हैं, जिसके चलते राज्यभर में नागरिक निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं और प्रशासनिक संचालन अधिकारियों के माध्यम से किया जा रहा है। अदालत के ताज़ा निर्देश से उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में नगर निकाय चुनाव की तारीख जल्द तय हो सकती है।