रांची।
झारखंड में शराब बिक्री और बार संचालन को लेकर सरकार एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। राज्य का उत्पाद (आबकारी) विभाग बार संचालन की समय-सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत नए वित्तीय वर्ष से बार अब रात 12 बजे की बजाय सुबह 4 बजे तक खुले रह सकेंगे।
अभी रात 12 बजे तक ही है लाइसेंस की अनुमति
वर्तमान में झारखंड में बार संचालन का लाइसेंस रात 12 बजे तक ही मान्य है। इसके बाद शराब की बिक्री और खरीद पूरी तरह प्रतिबंधित रहती है। लेकिन आबकारी विभाग अब इस समय-सीमा को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
कुछ शर्तों के साथ मिलेगी सुबह 4 बजे तक बिक्री की अनुमति
नई व्यवस्था के तहत सुबह 4 बजे तक शराब बिक्री की अनुमति सभी बारों को स्वतः नहीं मिलेगी। इसके लिए बार संचालकों को आबकारी विभाग से अलग से अनुमति लेनी होगी। साथ ही विभाग कुछ विशेष शर्तें भी लागू करेगा, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। इन शर्तों को लेकर विभागीय स्तर पर नियमावली तैयार की जा रही है।
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राजस्व बढ़ाने और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
आबकारी विभाग का मानना है कि बार संचालन की अवधि बढ़ने से राज्य के राजस्व में इजाफा होगा। इसके साथ ही बड़े शहरों और पर्यटन स्थलों पर नाइट लाइफ को बढ़ावा मिलेगा, जिससे होटल और पर्यटन उद्योग को भी लाभ होगा।
नए वित्तीय वर्ष से लागू हो सकती है व्यवस्था
सूत्रों के अनुसार, यह नई व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष से लागू की जा सकती है। फिलहाल प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। नियमों की अधिसूचना जारी होने के बाद ही बार संचालक सुबह 4 बजे तक संचालन की अनुमति प्राप्त कर सकेंगे।
आबकारी विभाग की इस पहल को राज्य में शराब नीति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।