Responsive Menu
Add more content here...

जिला परिषद सदस्य करण सिंह की जमानत याचिका खारिज, सह आरोपी हैप्पी सिंह को मिली राहत

Spread the love

घाटशिला रंगदारी मामले में आया बड़ा अपडेट, ऊपरी अदालत में जाएंगे करण सिंह

जमशेदपुर: घाटशिला के बहुचर्चित रंगदारी मामले में फंसे जिला परिषद सदस्य करण सिंह को फिलहाल राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है, जबकि इसी मामले के सह आरोपी हैप्पी सिंह उर्फ हरप्रीत सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, करण सिंह की जमानत याचिका पर पहले सहमति की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अंतिम समय में सरकारी पक्ष की ओर से पुराने आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए आपत्ति दर्ज कराई गई। इसके आधार पर अदालत ने करण सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब उन्हें जेल में ही रहना होगा।

बता दें कि करण सिंह और हैप्पी सिंह पर एक बिल्डर से रंगदारी मांगने समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। इस मामले को लेकर पहले भी राजनीतिक हलकों में काफी हंगामा मचा था। बावजूद इसके पुलिस ने करण सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

अब करण सिंह को राहत पाने के लिए ऊपरी अदालत की शरण लेनी होगी। वहीं, हैप्पी सिंह को मिली जमानत से उनके परिजनों को कुछ राहत जरूर मिली है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और राजनीतिक हलचलों पर सभी की निगाहें टिकी हैं।