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झारखंड में शराब बिक्री नीति में बड़ा बदलाव: 1 सितंबर से निजी हाथों में होगी खुदरा बिक्री, सरकार ने जारी की अधिसूचना

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रांची: झारखंड सरकार ने राज्य में शराब बिक्री व्यवस्था को लेकर एक अहम फैसला लिया है। अब 1 सितंबर 2025 से राज्य में शराब की खुदरा बिक्री निजी व्यापारियों के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

नई नीति के तहत खुदरा दुकानों का आवंटन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सके। फिलहाल राज्य की सभी खुदरा शराब दुकानें झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के तहत संचालित हो रही हैं, जो 31 अगस्त तक जारी रहेंगी। विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि 30 जून तक सभी दुकानों की ऑडिट प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

भले ही खुदरा बिक्री निजी हाथों में दी जा रही हो, लेकिन थोक आपूर्ति और संपूर्ण निगरानी व्यवस्था JSBCL के नियंत्रण में बनी रहेगी। सरकार ने नकली और अवैध शराब की रोकथाम के लिए ‘ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम’ को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे हर शराब की बोतल पर नजर रखी जा सकेगी। राज्य सरकार के इस निर्णय को राजस्व बढ़ाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।