पूर्वी सिंहभूम, 08 अक्टूबर 2025 (संवाददाता):
जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद पहले 72 घंटों के लिए SOP (Standard Operating Procedure) जारी किया है। यह आदेश आदर्श आचार संहिता के तहत निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए लागू किया गया है।
घोषणा के 24 घंटे के भीतर लागू नियम:
सरकारी संपत्ति पर विरूपण निषिद्ध: दीवार लेखन, पोस्टर, कटआउट, होर्डिंग, बैनर और झंडे हटाए जाएंगे।
सरकारी वाहनों का दुरुपयोग निषिद्ध: किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा।
वाणिज्यिक वाहनों पर चुनावी सामग्री: केवल वैध चुनाव प्रचार वाहनों पर ही झंडे/स्टीकर की अनुमति होगी।
निजी वाहनों में गैरकानूनी प्रचार: झंडे और स्टीकर लगाना आईपीसी धारा 171H और भारतीय न्याय संहिता की धारा 176 के तहत दंडनीय होगा।
घोषणा के 48 घंटे के भीतर लागू नियम:
सार्वजनिक संपत्ति और स्थान का संरक्षण: रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डा, पुल, सड़क मार्ग, सरकारी भवन, नगर निगम आदि पर किसी भी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन को हटाया जाएगा।
घोषणा के 72 घंटे के भीतर लागू नियम:
- निजी संपत्ति का विरूपण: किसी भी प्रकार का अनधिकृत चुनावी प्रचार निषिद्ध।
- विकास और निर्माण कार्यों की सूची तैयार करना:
पहले से चल रहे कार्य
नए कार्य जो अभी शुरू नहीं हुए हैं
- मतदान केंद्र की तैयारियों का सत्यापन: AMF की पुष्टि और नोडल अधिकारी की नियुक्ति।
- असुरक्षित और गंभीर मतदान केंद्रों की पहचान।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों और मैनुअल के अनुसार सभी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वच्छ बनी रहे।