नई दिल्ली:
दिल्ली स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की अपीलीय ट्रिब्यूनल ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जब्त की गई BMW कार को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया है।
यह लग्जरी कार ईडी ने पिछले वर्ष कथित भूमि घोटाला मामले में हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास से जब्त की थी। इस कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री पक्ष ने ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी, जिसमें जब्ती प्रक्रिया को अवैध करार देने की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने पाया कि ईडी द्वारा की गई जब्ती कानूनी औपचारिकताओं के अनुरूप नहीं थी। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने एजेंसी को कार तुरंत लौटाने का निर्देश दिया।
वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) समर्थकों ने इस फैसले को “न्याय की जीत” बताया है।