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झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, मीट कारोबार के लिए NOC जरूरी

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रांची। संवाददाता

झारखंड सरकार ने मांस और मांस उत्पादों से जुड़े कारोबार को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मांस एवं मांस उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण और बिक्री से जुड़े फूड बिजनेस ऑपरेटरों के लिए Municipal NOC Regulation, 2026 को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट के इस फैसले के बाद राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में मांस और मांस उत्पादों से संबंधित कारोबार के लिए नगर निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने की व्यवस्था लागू होगी। इसका उद्देश्य ऐसे कारोबार को नगर निकाय के नियमन के दायरे में लाना है।

नए रेगुलेशन का दायरा मांस एवं मांस उत्पादों के निर्माण, प्रोसेसिंग, भंडारण और बिक्री से जुड़े फूड बिजनेस ऑपरेटरों पर रहेगा। कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

गौरतलब है कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में अलग-अलग विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मांस कारोबार से संबंधित यह फैसला भी इन्हीं प्रस्तावों में शामिल रहा।