दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक की डिग्री से जुड़े रिकॉर्ड की जांच का निर्देश दिया गया था।
दरअसल, सीआईसी ने 2016 में एक आदेश जारी कर 1978 के दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) बीए प्रोग्राम पास छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी थी। इसी बैच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी परीक्षा पास करने का दावा किया जाता है।
डीयू ने इस आदेश को चुनौती देते हुए 2017 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। विश्वविद्यालय का कहना था कि छात्रों की शैक्षणिक जानकारी गोपनीय होती है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
सोमवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सीआईसी का आदेश रद्द कर दिया, जिससे अब पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े रिकॉर्ड की जांच पर रोक लग गई है।